GUIDELINES ISSUED FOR LOCKDOWN 5.0

1 जून से लॉकडाउन 5.0 की रूपरेखा नयी गाइडलाइन्स के साथ जारी....

निशा कश्यप,
31 मई,2020 




देशव्यापी लॉकडाउन को कई महीने बीत गए हैं,जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किया गया था| इस लॉकडाउन का असर कोरोना के संक्रमण पर कुछ ज्यादा खास नहीं दिखा| वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है परंतु बाकी देशों की तुलना में हम इसके प्रसार को फैलने से कई हद तक रोक पाए हैं| लगभग 1 महीने पहले प्रधानमंत्री द्वारा उनके संबोधन  के दौरान यह बात कही गई थी कि जान है तो जहान है,परंतु इस लॉकडाउन ने जान तो लिया ही साथ ही कई लोगों का जहान भी छीन लिया| इस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भी डगमगाए  कर रख दिया है| धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे लॉकडाउन के दिन बीतते गए वैसे-वैसे आने वाले लॉकडाउन के चरणों की रूपरेखा बदलकर नई गाइडलाइंस के साथ जारी कर दिया गया| अब तक पूरा देश 4.0 लॉकडाउन तक का सफर पूरा कर चुका था कि तभी केंद्र सरकार द्वारा 5.0 लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया| इस 5.0 लॉकडाउन के लिए सरकार द्वारा नई दिशानिर्देश भी सुनिश्चित की गई है,जिसकी अवधि 1 जून से 30 जून तक निर्धारित की गई है| यह सारे रियायत कंटेनमेंट जोन वाली जगह के लिए नहीं है|



1.कर्फ्यू से जनता को दी गई है राहत|
अब तक के नियम के अनुसार कर्फ्यू शाम के 7:00 से सुबह के 7:00 बजे तक हुआ करता था,परंतु नई गाइडलाइंस के अंतर्गत अब यह कर्फ्यू रात को 9:00 से सुबह के 5:00 बजे तक होगा|

2.शैक्षणिक व्यवस्था और संस्थान|
स्कूल,कॉलेज या किसी भी शैक्षणिक व्यवस्था को शुरू करने पर अभी विचार-विमर्श जारी है।सरकार की ओर से जल्दी सूचना दी जाएगी|



3. 8 जून से धार्मिक स्थानों को मिली अनुमति|
पिछले लॉकडाउन तक किसी भी धार्मिक स्थल के खुलने या किसी भी धार्मिक सभा के आयोजन पर रोक था पर अब इसे अनुमति दे दी गई है।नई दिशानिर्देश के तहत मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च 1 जून से खोले जाएंगे|

4.एक राज्य से दूसरे राज्यों के आवागमन पर पाबंदी खत्म
 गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति दे दी गई है।दूसरी ओर राज्य के भीतर भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अनुमति मिल चुकी है।अब किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी परंतु सरकार द्वारा बताई गई नियम का पालन करना अति आवश्यक  है। यह बाद भी विशेष रूप से इंगित की गई है कि 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम उम्र का बच्चा बिना इमरजेंसी के बाहर ना निकले|


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