1 जनवरी 2021 से बैंकिंग से लेकर बीमा से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं !
1 जनवरी 2021 से बैंकिंग से लेकर बीमा से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं !
नीतीश पाठक,
24 दिसम्बर, 2020
साल 2021 कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. नये साल में होने जा रहे ये बदलाव आम इंसान की जिंदगी और जेब पर काफी असर डालेंगे. बता दें कि साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से बैंकिंग से लेकर बीमा से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. इसके अलावा भी कई और क्षेत्रों में बदलाव हो रहे हैं. चलिए जानते हैं नए साल में क्या-क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.
1 जनवरी 2021 से चेक के जरिए भुगतान करने के नियमों में भी बदलाव हो जाएगा. नए नियम लागू होने के बाद 50 हजार से ज्यादा भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा. इसके अंतर्गत 50 हजार से ज्यादा के चेक के लिए जरूरी जानकारी की पुष्टि दोबारा की जाएगी. ये नए नियम चेक पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने और बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाए गए हैं.
1 जनवरी से बीमा नियामक इरडा ने भी सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए निर्देश जारी किए हैं. यह पॉलिसी ‘सरल जीवन बीमा’ के नाम से है. गौरतलब है कि स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिम सम अस्योर्ड 25 लाख रुपये का होगा.
1 जनवरी 2021 से कारें खरीदना भी महंगा हो जाएगा. दरअसल ऑटोमोबाइल कंपनिया नए साल में अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रही हैं. जिसके बाद कारें महंगी हो जाएंगी.
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें सरकारी तेल कंपनियों तय करती हैं. इस दौरान कीमत में इजाफा भी किया जा सकता है और कीमतों में राहत भी दी जा सकती है. ऐसे में 1 जनवरी को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव तय है.
केंद्रीय बैंक 1 जनवरी से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मकसद से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने जा रहा है. बता दें कि वर्तमान में कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान करने की सीमा 2 हजार रुपये ही है.
1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर डायल करने से पहले जीरो लगना होगा. ऐसा होने से टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी.
1 जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड निवेश के नियम भी बदल रहे हैं. निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. नए नियम लागू होने के बाद फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में इंवेस्ट करना अनिवार्य होगा. जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है.
1 जनवरी से अमेजन-पे, गूगल-पे और फोन-पे से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. एनपीसीआई ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंस सर्विस पर एक्सट्रा शुल्क लगान का फैसला किया है. जिसके बाद एनपीसीआई ने नये साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है.. पेटीएम इस दायरे में नहीं है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है. बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दोगुना चार्ज देना होगा. फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80 परसेंट लाइनों को फास्टैग और 20 परसेंट लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है.
बता दें आने वाली 1 तारीख के बाद कुछ एंड्रायड और आईओएस फोन पर वॉट्सऐप काम करना बंद कर सकता है. कंपनी ने बताया कि जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं उन पर वॉट्सऐप काम करना बंद कर देगा.
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